Ranchi: झारखंड में बड़ा फैसला: अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड नहीं होगा मान्य, सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश।

Ranchi: झारखंड में बड़ा फैसला: अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड नहीं होगा मान्य, सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश।

रांची: झारखंड सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता न देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इस संबंध में राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इस आदेश की जानकारी साझा की है और इसे सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों तक पहुंचा दिया गया है।

क्या है नया निर्देश?
जारी आदेश के अनुसार, अब किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यों या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। चाहे बात किसी योजना के लाभ की हो, स्कूल-कॉलेज में दाखिले की हो या सरकारी नौकरी से जुड़ी प्रक्रिया की—आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

सरकार का तर्क
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कहना है कि आधार कार्ड का मूल उद्देश्य व्यक्ति की पहचान (Identity) को सत्यापित करना है, न कि उसकी जन्मतिथि को। कई मामलों में देखा गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि अन्य प्रमाणपत्रों से मेल नहीं खाती, जिससे विवाद और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी वजह से सरकार ने अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के विकल्प के रूप में अस्वीकार कर दिया है।

इन दस्तावेजों को मिलेगा मान्यता
सरकार ने साफ किया है कि अब जन्मतिथि के सत्यापन के लिए केवल वैध और मान्य दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे, जैसे:

जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

मैट्रिक का प्रमाणपत्र

पासपोर्ट

सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि

जनहित में लिया गया निर्णय
राज्य सरकार का यह निर्णय नागरिकों की सुविधा और रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में गलत दस्तावेजों के आधार पर कोई लाभ लेने की गुंजाइश नहीं रहेगी।

प्रभाव किस पर पड़ेगा?
इस फैसले का असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो अब तक आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे थे, खासकर ग्रामीण इलाकों में। ऐसे नागरिकों को अब वैध जन्म प्रमाणपत्र तैयार कराना होगा। संबंधित विभागों को भी निर्देश दिया गया है कि वे लोगों को इसके लिए आवश्यक जानकारी और सुविधा प्रदान करें।

डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट सरकारी निर्देशों पर आधारित है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने दस्तावेजों की समय रहते जांच करें और आवश्यक प्रमाणपत्र बनवाएं ताकि किसी सरकारी कार्य में अड़चन न आए।

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