DL-RC में मोबाइल नंबर और पता अपडेट अनिवार्य |

DL-RC में मोबाइल नंबर और पता अपडेट अनिवार्य |

 


3 महीने में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करें, वरना सस्पेंड हो सकते हैं DL और RC: परिवहन मंत्रालय का नया निर्देश

नई दिल्ली। देशभर के वाहन चालकों और मालिकों के लिए सरकार ने एक अहम निर्देश जारी किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि तय समय—तीन महीने—के भीतर यह जानकारी अपडेट नहीं की गई, तो संबंधित व्यक्ति का DL और RC निलंबित किया जा सकता है। परिवहन मंत्रालय का यह फैसला डेटा की शुद्धता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

क्या है निर्देश और क्यों लिया गया यह फैसला

परिवहन मंत्रालय के अनुसार, कई मामलों में यह देखा गया है कि वाहन मालिकों या ड्राइवरों के DL और RC से जुड़ा मोबाइल नंबर या तो ग़लत है, निष्क्रिय हो चुका है या फिर सिस्टम में दर्ज ही नहीं है। साथ ही, निवास का पता भी बदलने के बावजूद अपडेट नहीं कराया गया है।

ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति पर ई-चालान जारी किया जाता है या लाइसेंस रिन्यूअल, परमिट या टैक्स से जुड़ी सूचना भेजनी होती है, तो वह समय पर संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। इससे न केवल व्यक्ति को नुकसान होता है, बल्कि परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी भी आती है।

डेटाबेस को अद्यतन करना प्राथमिकता

परिवहन मंत्रालय का स्पष्ट कहना है कि देशभर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में लोगों को सूचित करें कि वे अपने DL और RC से जुड़े मोबाइल नंबर और वर्तमान पते को Vahan और Sarathi पोर्टल पर जाकर अपडेट करें।

यह कार्य एक बार करने पर भविष्य के लिए सुविधाजनक रहेगा। अब जब ज्यादातर सेवाएं डिजिटल हो गई हैं, तो सरकार का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति के पास समय पर सूचना पहुंचे और कोई कार्रवाई या सेवा बाधित न हो।

नियमों के तहत 3 महीने की समयसीमा

सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की है। यानी संबंधित व्यक्ति को इस अवधि के भीतर अपना मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया जा सकता है।

यह कदम विशेषकर उन मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां लोगों को ई-चालान या अन्य दस्तावेज़ीय नोटिस नहीं मिलते और वे अदालत में या विभाग के पास जाकर कहते हैं कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली।

ई-चालान पर कार्रवाई की समय-सीमा भी तय

परिवहन मंत्रालय ने ई-चालान की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

अगर किसी व्यक्ति को जारी ई-चालान से असहमति है, तो वह इसे 30 दिनों के भीतर चुनौती दे सकता है।

अगर कोई चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो उस व्यक्ति का DL या RC ऑटोमैटिक सस्पेंड हो सकता है।

साथ ही, राज्य सरकारों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे चालान भुगतान के लिए प्रभावी ई-गेटवे और हेल्पलाइन शुरू करें।

कैसे करें मोबाइल नंबर और पता अपडेट

यह प्रक्रिया अब काफी सरल और डिजिटल हो गई है। व्यक्ति नीचे दिए गए किसी भी माध्यम से अपना मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सकता है:

1. Sarathi या Vahan पोर्टल (https://parivahan.gov.in/) पर जाकर लॉगइन करें

2. DL या RC नंबर डालकर OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करें

3. ‘अपडेट मोबाइल नंबर/पता’ विकल्प चुनें

4. नया मोबाइल नंबर या पता दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

5. सबमिट करने के बाद ट्रैकिंग नंबर मिलेगा

6. अनुमोदन के बाद SMS या ईमेल के जरिए सूचना प्राप्त होगी

 

इसके अतिरिक्त, परिवहन कार्यालयों में जाकर भी यह कार्य किया जा सकता है। कुछ राज्यों ने इसके लिए ड्राइविंग स्कूलों, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और ऑनलाइन एजेंसियों को भी अधिकृत किया है।

लाइसेंस या RC निलंबन का असर

अगर किसी का DL या RC सस्पेंड हो जाता है, तो:

वह व्यक्ति वाहन नहीं चला सकता

बीमा कंपनी द्वारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है

वाहन को जब्त किया जा सकता है

नया लाइसेंस या नवीनीकरण मिलने में देरी हो सकती है

वाहन विक्रय/हस्तांतरण में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं

इसलिए विभाग ने सभी लोगों से अपील की है कि वे समय रहते यह अपडेट करा लें।

नए चालकों के लिए भी सख्त नियम

परिवहन विभाग ने नए लाइसेंस बनवाने वालों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि वे वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आधार से लिंक हो और जिस पर SMS/OTP आते हों। ऐसा इसलिए ताकि फर्जी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी को रोका जा सके।

सरकार की मंशा: पारदर्शी और जवाबदेह परिवहन प्रणाली

इन नए निर्देशों का मूल उद्देश्य परिवहन क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। e-Challan, online tax payment, लाइसेंस वेरिफिकेशन, गाड़ी की बिक्री/खरीद जैसे कार्यों में मोबाइल नंबर और पता एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। सही डाटा के जरिए भ्रष्टाचार में कमी, विवादों में न्याय और सेवाओं में तेजी लाई जा सकती है।
सरकार की ओर से दिया गया यह तीन महीने का अल्टीमेटम DL और RC धारकों के लिए चेतावनी है कि वे अपने दस्तावेज़ों को समय रहते अपडेट करें। मोबाइल नंबर और पता जैसी बुनियादी जानकारियां अब सिर्फ कागज की बात नहीं रह गईं, बल्कि डिजिटल पहचान और जवाबदेही का आधार बन चुकी हैं। अगर आप भी वाहन चलाते हैं या आपके पास गाड़ी है, तो इस ज़रूरी अपडेट को प्राथमिकता दें—वरना हो सकता है अगली बार जब गाड़ी लेकर निकलें, DL और RC निलंबित हों!

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