देवघर जिले में शहरी यातायात व्यवस्था को सुचारु, सुरक्षित और अनुशासित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक अहम निर्णय लिया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार शुक्रवार, 20 दिसंबर 2025 को जिला परिवहन कार्यालय परिसर में शहरी क्षेत्र में परिचालित ऑटो एवं टोटो चालकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), देवघर लक्ष्मण प्रसाद ने की।

इस बैठक में ऑटो एवं टोटो यूनियन के सदस्यों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि अब शहरी क्षेत्र में वाहन परिचालन के दौरान चालकों के लिए निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। निर्णय के अनुसार ऑटो चालक खाकी रंग की वर्दी में तथा टोटो चालक नीले रंग की वर्दी में ही अपने वाहन का परिचालन करेंगे। यह नियम सभी चालकों पर समान रूप से लागू होगा और इसका अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
नववर्ष से नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में जानकारी दी गई कि नववर्ष 2026 से यदि कोई ऑटो या टोटो चालक निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि वर्दी लागू होने से चालकों की पहचान आसान होगी, यात्रियों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) लक्ष्मण प्रसाद ने कहा कि शहर में लगातार बढ़ रहे वाहनों की संख्या के बीच यातायात अनुशासन बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। ड्रेस कोड लागू होने से न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि चालक भी अपनी जिम्मेदारी को अधिक गंभीरता से निभाएंगे।
ड्राइवर सीट पर सवारी बैठाने पर पूरी तरह रोक
बैठक में यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया कि ऑटो एवं टोटो चालक आगे ड्राइवर सीट पर किसी भी प्रकार के सवारी को साथ में नहीं बैठाएंगे। यह नियम सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे सवारी बैठाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दस्तावेजों की होगी नियमित जांच
प्रशासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि ऑटो एवं टोटो के सभी आवश्यक दस्तावेजों की सघन जांच की जाएगी। इसमें वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा (इंश्योरेंस) तथा चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। बिना वैध दस्तावेज के वाहन परिचालन करने वाले चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित रूट पर ही करना होगा वाहन परिचालन
बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि सभी ऑटो एवं टोटो अपने-अपने निर्धारित रूट पर ही वाहन का परिचालन करेंगे। रूट उल्लंघन, मनमाने ढंग से सवारी उठाने या जाम की स्थिति उत्पन्न करने पर संबंधित चालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित कर आम नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्रदान की जा सके।
यूनियन प्रतिनिधियों ने जताई सहमति
बैठक के दौरान ऑटो एवं टोटो यूनियन के प्रतिनिधियों ने प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों पर सहमति जताई और भरोसा दिलाया कि वे अपने-अपने यूनियन स्तर पर चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। यूनियन सदस्यों ने कहा कि यदि सभी चालक नियमों का पालन करें, तो इससे उनकी छवि भी सुधरेगी और यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा।
यातायात सुधार की दिशा में सामूहिक प्रयास
बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि यह पहल केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सभी हितधारकों के सहयोग से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। प्रशासन आने वाले दिनों में जागरूकता अभियान चलाकर चालकों को नियमों की जानकारी देगा, ताकि वे बिना किसी परेशानी के नए नियमों का पालन कर सकें।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर यातायात प्रभारी देवघर संजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक देवघर अमित कुमार झा, सुभाष तिग्गा, प्रथम कुमार रजवार, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधन शिव कुमार राय सहित अन्य संबंधित कार्यालय कर्मी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
शहरवासियों को मिलेगा सीधा लाभ
प्रशासन के इस निर्णय से शहरवासियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। ड्रेस कोड लागू होने से जहां एक ओर चालकों की पहचान स्पष्ट होगी, वहीं नियमों का पालन होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे यातायात नियमों के पालन में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी अनियमितता की सूचना संबंधित विभाग को दें।
