By: Vikash Kumar (Vicky )
नई दिल्ली। अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अभी तक लिंक नहीं हुआ है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तारीख आज तय की है। सरकार की ओर से पहले कई बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस बार साफ कर दिया गया है कि डेडलाइन के बाद नियम सख्ती से लागू होंगे। ऐसे में अगर आप यह तारीख चूक जाते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सरकार का कहना है कि आधार-पैन लिंकिंग का उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और फर्जी पैन कार्ड पर लगाम लगाना है। इसी वजह से इसे अनिवार्य किया गया है।
क्या है आधार-पैन लिंकिंग का नियम?
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत देश के सभी पैन कार्ड धारकों के लिए आधार से पैन को लिंक करना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो उसका PAN Inoperative (निष्क्रिय) घोषित कर दिया जाएगा।
निष्क्रिय पैन का मतलब है कि वह पैन कानूनी रूप से मान्य नहीं रहेगा और उसका इस्तेमाल किसी भी वित्तीय काम में नहीं किया जा सकेगा।
डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा?
अगर आपने आज तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया, तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है—

पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा
निष्क्रिय पैन से आप बैंक, टैक्स या निवेश से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में ITR दाखिल करना संभव नहीं होगा।
TDS/TCS ज्यादा कटेगा
बैंक या नियोक्ता आपकी आय पर उच्च दर से TDS काट सकते हैं।
बैंकिंग और फाइनेंशियल काम रुक सकते हैं
नया बैंक खाता
लोन या क्रेडिट कार्ड
म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार निवेश
बड़ी रकम का लेन-देन
— इन सबमें पैन अनिवार्य है।
₹1000 का जुर्माना देना होगा
डेडलाइन के बाद पैन को दोबारा सक्रिय कराने के लिए ₹1000 की लेट फीस देनी होगी।
क्या पैन हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा?
नहीं। आयकर विभाग ने साफ किया है कि पैन रद्द नहीं होगा, बल्कि Inoperative रहेगा।
अच्छी बात यह है कि जब भी आप आधार-पैन लिंक करा लेंगे और जुर्माना भर देंगे, तो पैन फिर से एक्टिव हो जाएगा।
आधार-पैन लिंक कैसे करें?
आप घर बैठे कुछ मिनटों में यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं—
स्टेप 1:
Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2:
“Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें
स्टेप 3:
पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें
स्टेप 4:
OTP डालें और सबमिट करें
अगर पहले से लेट हो चुके हैं, तो पहले ₹1000 की फीस ऑनलाइन भरनी होगी, उसके बाद लिंकिंग पूरी होगी।
किन लोगों को छूट मिली है?
कुछ खास श्रेणियों को आधार-पैन लिंकिंग से छूट दी गई है—
असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी
80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं
हालांकि आम करदाताओं के लिए यह नियम पूरी तरह अनिवार्य है।
सरकार क्यों सख्त है इस बार?
सरकार का मानना है कि आधार-पैन लिंकिंग से—
फर्जी पैन कार्ड खत्म होंगे
ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी
टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा
इसी वजह से बार-बार चेतावनी दी जा रही है कि डेडलाइन को हल्के में न लें।
एक्सपर्ट्स की सलाह
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही आपका पैन अभी निष्क्रिय हो जाए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके लिंकिंग करा लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा जा सके।
अगर आपने अभी तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया है, तो आज का दिन आखिरी मौका है।
डेडलाइन चूकने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आपकी बैंकिंग, टैक्स और निवेश से जुड़ी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं।
इसलिए बिना देर किए आज ही आधार-पैन लिंक करा लें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
