
पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव: PSU से बर्खास्त कर्मचारियों को नहीं मिलेंगे सेवानिवृत्ति लाभ, 22 मई से लागू।
केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में एक अहम और सख्त बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) से बर्खास्त या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेगा। यह संशोधित नियम 22 मई 2025 से प्रभाव में आ गया है।
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि यह कदम अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक उत्तरदायी बनाएगा और उन्हें सेवा नियमों का गंभीरता से पालन करने के लिए प्रेरित करेगा।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह नया नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2003 से पहले नियुक्त हुए हैं और जो अभी भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आते हैं। हालांकि, रेलवे, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFoS) के अधिकारियों को इस नियम से छूट दी गई है।
फैसले के अनुसार, किसी कर्मचारी को यदि विभागीय जांच या किसी अन्य कारण से बर्खास्त किया जाता है या सेवा से हटाया जाता है, तो उसे सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी आदि प्रदान नहीं किए जाएंगे। यह संशोधन विशेष रूप से उन मामलों को ध्यान में रखकर किया गया है, जहां कर्मचारी अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार या सेवा नियमों के उल्लंघन में दोषी पाए जाते हैं।
फैसले की निगरानी और समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियमों का सही अनुपालन हो रहा है और इसका दुरुपयोग न हो।
सरकार के इस कदम को कड़ा लेकिन ज़रूरी बताया जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार अब सेवा में अनुशासन और नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। साथ ही, यह कदम उन ईमानदार कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा जो अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करते हैं।
यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब सरकार पुराने पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं केवल योग्य और ईमानदार कर्मियों तक ही सीमित रहें।