
Deoghar: उपायुक्त विशाल सागर ने शत प्रतिशत ई-केवाइसी के साथ आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जाने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
जिले के सभी दस प्रखंडो हेतु दस जागरूकता रथ को किया गया रवाना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित लाभुकों हेतु 21 मार्च से 27 मार्च तक शत-प्रतिशत ई-केवाइसी सप्ताह का किया जाएगा आयोजन:- उपायुक्त
देवघर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर द्वारा समाहरणालय परिसर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभान्वित लाभुकों का शत प्रतिशत ई-केवाइसी कराने के साथ आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से अवगत कराने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, ताकि आमजनों को सही लाभ मिल सके।
इसके अलावा मौके पर मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उपायुक्त विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित लाभुकों (पीला कार्ड एवं गुलाबी कार्ड) का शत-प्रतिशत इ-केवाइसी समय पर पूर्ण कराने के लिए जिले में 21 से 27 मार्च तक इ-केवाइसी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभान्वित लाभुकों का शत प्रतिशत आधार सीडिंग सुनिश्चित किया जा सके। आगे उपायुक्त ने जानकारी दी कि भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित सभी लाभुकों का इ-केवाइसी पूर्ण किये जाने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। साथ ही इ-केवाइसी संपन्न करने के दौरान मृत लाभुकों के नाम के समक्ष कॉलम 8 में इ-केवाइसी संपन्न नहीं होने के कारण मृत लिखेंगे एवं उसके परिवार के किसी सदस्य का हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से सभी प्रखंडों के पंचायतों में जागरूकता रथ करेगा प्रचार-प्रसार : उपायुक्त
इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे अंत्योदय योजना, खाद्य सुरक्षा एवं ग्रीन कार्ड के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इन कार्डों में कितना आवंटन है और किन दर पर लाभुकों को प्रदान किया जाएगा इससे जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी, ताकि उनको सही लाभ मिल सके। साथ ही दुकानदार द्वारा उपर्युक्त वस्तुओं का वितरण निर्धारित मात्रा एवं दर पर नहीं किये जाने पर लामुक Toll Free No- 18002125512 एवं 1967 पर शिकायत कर सकते है। इसके अलावा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत वितरित किए जा रहे खाद्यान्न / सामग्री की जानकारी।
*योजना का नाम…..*
राष्ट्रीय वाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना (पीला कार्ड) में 35 किलोग्राम प्रति कार्ड व प्राप्त गृहस्थ योजना (गुलाबी कार्ड) में 05 किलोग्राम प्रति सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा कार्ड में 05 किलोग्राम प्रति सदस्य, मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के पीला, गुलाबी एवं हरा कार्डधारकों को 01 किलोग्राम प्रति कार्ड, मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत पीला, गुलाबी एवं हरा कार्डधारकों को 01 किलोग्राम प्रति कार्डधारक को मुफ्त में दिया जाता है। इसके अलावा सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के तहत पीला, गुलाबी एवं हरा कार्डधारकों को 01 साड़ी एवं 01 धोती / लुंगी (प्रति छः माह में) प्रति वस्त्र 10- रूपया में एवं चीनी वितरण योजना अंतर्गत पीला कार्डधारकों को 01 किलोग्राम प्रति माह निर्धारित अनुदानित मूल्य पर दिया जाता है।
