
ITR Filing 2025: टैक्सपेयर्स को राहत, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी, अब 15 सितंबर तक कर सकेंगे फाइल।
आई टी आर फाइलिंग2025। टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब टैक्सपेयर्स 31 जुलाई की बजाय 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR दाखिल कर सकेंगे।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस निर्णय के पीछे तकनीकी और प्रक्रियागत बदलावों को मुख्य कारण बताया है। विभाग ने बताया कि ITR सिस्टम में हो रहे अपडेट्स, नए ITR फॉर्म्स की उपलब्धता और TDS क्रेडिट के रिफ्लेक्शन में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में किसी तरह की परेशानी न हो।
यह बदलाव खासतौर से उन टैक्सपेयर्स के लिए मददगार साबित होगा, जो तकनीकी जटिलताओं के कारण समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे। विभाग का कहना है कि यह विस्तार टैक्स फाइलिंग को अधिक सटीक और सुविधाजनक बनाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस संबंध में जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की है। हालांकि, विस्तृत और आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
टैक्सपेयर्स से अनुरोध किया गया है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और समय से पहले अपने रिटर्न को भरने की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी भी तकनीकी दिक्कत से बचा जा सके।