
Instagram पर अश्लील वीडियो डालना पड़ सकता है भारी, जानिए क्या कहता है भारतीय कानून ।
सोशल मीडिया आज एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुका है, लेकिन इसका दुरुपयोग लोगों को जेल तक पहुंचा सकता है। Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर अश्लील वीडियो, आपत्तिजनक रील्स या कंटेंट शेयर करना सिर्फ नैतिक रूप से ही नहीं, बल्कि कानूनन भी गंभीर अपराध है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जिले की दो लड़कियों की गिरफ्तारी ने इस विषय को फिर से चर्चा में ला दिया है।
यह रिपोर्ट बताएगी कि Instagram पर अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर क्या सजा हो सकती है, कौन-कौन से कानून लागू होते हैं और ऐसे मामलों में पीड़ित को क्या कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।
हाल का मामला: गालियों से भरी रील्स बनाकर हुई गिरफ़्तारी
उत्तर प्रदेश के संभल जिले से दो युवतियों – महक और परी – को Instagram पर गालियों और अभद्रता से भरी अश्लील रील्स पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन युवतियों ने सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज़ पाने और कमाई करने की चाह में अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघ दी थीं।
पुलिस जांच में सामने आया कि वे इंस्टाग्राम पर ₹20–25 हजार महीने तक कमाती थीं और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए गाली-गलौज, डांस और अभद्र शब्दों का सहारा लेती थीं।
पुलिस ने आईटी एक्ट और महिला गरिमा से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। अब उन्हें जेल भेज दिया गया है, और Instagram अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं।
Instagram पर अश्लील वीडियो डालने पर क्या है कानून?
भारत में Instagram या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील, भड़काऊ या अभद्र कंटेंट डालना निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है:
1. आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67
यदि कोई व्यक्ति किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रेषित करता है तो:
पहली बार अपराध पर – 3 साल तक की जेल + ₹5 लाख जुर्माना
दुबारा दोष सिद्ध होने पर – 5 साल तक की जेल + ₹10 लाख जुर्माना
2. आईटी एक्ट की धारा 66E
यदि किसी की निजता का उल्लंघन करते हुए उसके निजी अंगों या गतिविधियों की तस्वीर या वीडियो बिना अनुमति के शेयर की जाती है:
3 साल की जेल या ₹2 लाख जुर्माना या दोनों
3. भारतीय दंड संहिता की धारा 354C (वॉयरिज्म)
महिलाओं की बिना इजाज़त वीडियो बनाना या प्रसारित करना –
पहली बार पर 1 से 3 साल की जेल
दूसरी बार पर 3 से 7 साल की जेल + जुर्माना
4. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 354 और 356
यदि कोई सोशल मीडिया पर किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने या अश्लीलता फैलाने का काम करता है, तो:
2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों
संगीन मामले में सजा और बढ़ सकती है
सोशल मीडिया पर कंटेंट मॉडरेशन और कानून
Instagram और Meta (उसकी पैरेंट कंपनी) के गाइडलाइंस के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर नग्नता, यौन सामग्री, धमकी या गालियों वाले वीडियो स्पष्ट रूप से निषिद्ध हैं।
यदि कोई व्यक्ति इस नीति का उल्लंघन करता है तो Instagram:
संबंधित पोस्ट को हटा देता है
अकाउंट को सस्पेंड या परमानेंट ब्लॉक कर सकता है
गंभीर मामलों में स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को सूचना प्रदान करता है
पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है?
अगर कोई अश्लील वीडियो किसी की इजाज़त के बिना डाला गया हो, या किसी को मानसिक क्षति हुई हो, तो ये कदम उठाए जा सकते हैं:
1. Instagram पर रिपोर्ट करें – वीडियो या पोस्ट को नियमों के तहत रिपोर्ट करें
2. सबूत इकट्ठा करें – स्क्रीनशॉट, लिंक, तारीख आदि
3. FIR दर्ज कराएं – साइबर क्राइम शाखा या स्थानीय थाने में
4. cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत
5. CrPC 156(3) के तहत कोर्ट से आदेश प्राप्त कर पुलिस को विवेचना के लिए बाध्य करें
6. दीवानी मुकदमा – मानहानि के लिए क्षतिपूर्ति की मांग
सोशल मीडिया और कानून: आंकड़ों की नजर से
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत में हर साल 50,000 से अधिक साइबर अपराध दर्ज किए जाते हैं
इनमें से 20% से ज्यादा केस अश्लीलता, वॉयरिज्म और निजता उल्लंघन से जुड़े होते हैं
सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई अश्लील सामग्री के कारण कई बार आत्महत्या, मानसिक तनाव और पारिवारिक विघटन के मामले भी सामने आते हैं
दिल्ली हाईकोर्ट के वकील राहुल मिश्रा कहते हैं, “सोशल मीडिया स्वतंत्रता का मंच है, लेकिन इस पर गलत कंटेंट डालने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। जो लोग likes और followers के लिए अश्लीलता फैलाते हैं, वे न केवल कानून का उल्लंघन करते हैं बल्कि समाज को भी गलत दिशा में ले जाते हैं।”
Instagram और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील वीडियो डालना सिर्फ एक डिजिटल शरारत नहीं है, बल्कि यह भारतीय कानून के अनुसार गंभीर अपराध है। इससे संबंधित धाराएं सीधी जेल तक ले जा सकती हैं।
विवेकपूर्ण कंटेंट और डिजिटल मर्यादा का पालन न केवल कानूनी सुरक्षा देता है, बल्कि सामाजिक सम्मान को भी बनाए रखता है।