
श्रावणी मेला क्षेत्र तंबाकू मुक्त घोषित
11 जुलाई से 9 अगस्त तक लागू रहेगा प्रतिबंध
देवघर। श्रावणी मेला-2025 के दौरान देवघर जिला प्रशासन ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सम्पूर्ण मेला क्षेत्र को गैर-धूम्रपान क्षेत्र/तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। इस आशय की जानकारी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने दी है।
उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक श्रावणी मेले की सम्पूर्ण अवधि में लागू रहेगा। इस दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन व विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोटपा, 2003) के प्रभावी अनुपालन को लेकर गंभीर है। कानून की धारा-4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषिद्ध है, और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
इसके साथ ही मेला क्षेत्र में तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों को लेकर विशेष प्रचार-प्रसार अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं व आमजन को इस विषय में जागरूक किया जा सके।
प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र में नियमित निगरानी दल भी तैनात किए जाएंगे, जो इस प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। तंबाकू विक्रेताओं को भी चेतावनी दी गई है कि वे इस अवधि में मेला क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री से परहेज करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।