
आयुष्मान कार्ड से एक साल में कितनी बार मिल सकता है मुफ्त इलाज? जानिए आपके लिए क्या है सीमाएं और फायदे
भारत सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सालाना मिलता है। लेकिन एक बड़ा सवाल लोगों के मन में अक्सर उठता है—इस कार्ड से एक साल में कितनी बार इलाज करवा सकते हैं? क्या इसकी कोई सीमा है? आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हर लाभार्थी को जाननी चाहिए।
क्या है आयुष्मान भारत योजना?
2018 में शुरू की गई यह योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है।
इस योजना का लाभ देशभर के 25,000 से अधिक अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस तरीके से मिल सकता है। लाभार्थी को इलाज के लिए न तो कोई पैसा देना होता है और न ही भारी भरकम कागज़ी कार्रवाई करनी पड़ती है।
एक साल में कितनी बार करवा सकते हैं इलाज?
आयुष्मान कार्डधारक एक वर्ष में 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सेवा ले सकता है, लेकिन इलाज की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जब तक 5 लाख रुपये की सीमा में हैं, तब तक आप कितनी भी बार योजना का लाभ ले सकते हैं।
उदाहरण के लिए:
अगर एक व्यक्ति ने साल में तीन बार अलग-अलग बीमारियों के लिए इलाज करवाया और कुल खर्च 3.5 लाख रुपये हुआ, तो अगली बार भी वह 1.5 लाख रुपये तक का इलाज करवा सकता है।
यदि इलाज की एक बार में ही कुल राशि 5 लाख तक पहुंच जाती है, तो उस साल में और इलाज नहीं हो सकता।
कौन-कौन से इलाज होते हैं कवर?
इस योजना के तहत 1,500 से ज्यादा बीमारियों का इलाज कवर किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से:
हृदय रोग और बाईपास सर्जरी
किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस
कैंसर का इलाज
न्यूरोलॉजिकल बीमारियां
बच्चों की जटिल बीमारियां
स्त्री रोग संबंधी सर्जरी
मोतियाबिंद ऑपरेशन
हड्डी से जुड़ी सर्जरी
दुर्घटना और ट्रॉमा के मामले
अस्पताल में भर्ती से पहले 3 दिन और छुट्टी के बाद 15 दिन तक की दवा और जांच की सुविधा भी योजना में शामिल है।
कौन बन सकता है लाभार्थी?
आयुष्मान भारत योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो SECC-2011 (Socio-Economic Caste Census) में पात्र हैं। आमतौर पर इनमें शामिल हैं:
भूमिहीन मजदूर
कच्चे मकान में रहने वाले
दिव्यांग और अनाथ
आदिवासी और वंचित समुदाय
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निर्धन परिवार
शहरी क्षेत्र में इसमें रेहड़ी-पटरी वाले, सफाई कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूर आदि भी शामिल हैं।
कार्ड कैसे बनवाएं?
अगर आप पात्र हैं तो आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
1. https://mera.pmjay.gov.in वेबसाइट पर जाएं
2. अपना मोबाइल नंबर और OTP डालें
3. अपने नाम, पिता का नाम और राज्य के आधार पर पात्रता जांचें
4. पात्र पाए जाने पर नजदीकी CSC सेंटर या जन सेवा केंद्र में जाकर आधार, राशन कार्ड और फोटो के साथ आवेदन करें।
5. कार्ड बनने के बाद आप सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज शुरू कर सकते हैं
इलाज से पहले क्या करना होता है?
अस्पताल पहुंचते ही आयुष्मान मित्र से संपर्क करें
आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड दिखाएं। आपके दस्तावेज़ की पुष्टि के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी
इलाज के दौरान और बाद में कोई पैसा नहीं देना होता
जरूरी सावधानियां
योजना में शामिल नहीं हैं कॉस्मेटिक सर्जरी, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ओपीडी सेवाएं (बिना भर्ती हुए इलाज)
कई बार कार्डधारकों को योजना की जानकारी न होने से धोखा हो जाता है, इसलिए केवल सूचीबद्ध अस्पतालों में ही इलाज करवाएं
योजना से जुड़े किसी भी धोखाधड़ी की शिकायत [14555] हेल्पलाइन नंबर पर की जा सकती है।
आयुष्मान भारत योजना गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बन चुकी है। इसकी खास बात यह है कि इलाज की बारंबारता पर कोई पाबंदी नहीं है बस वार्षिक सीमा 5 लाख रुपये तक की है। यदि आप या आपके परिवार के सदस्य पात्र हैं, तो इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और स्वास्थ्य को लेकर किसी भी आपात स्थिति में मानसिक और आर्थिक बोझ से मुक्त रहें।