
Deoghar: राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक का किया गया आयोजन।
उपयुक्त ने दी जानकारी
देवघर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों व उनके द्वारा मनोनित प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया।इस दौरान उपयुाक्त ने आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, चुनावी खर्च सहित अन्य बिंदुओं के बारे में आवश्यक जानकारी दी गयी।
आगे उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राजनीतिक दल को अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए सुविधा पोर्टल पर आसानी से ऑनलाइन आवेदन देकर अनुमति प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया की जानकारी देने के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के प्रश्नों व संकाओं का समाधान किया।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि चुनावी कार्यक्रमों संबंधी विभिन्न अनुमतियों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने ‘सुविधा ऐप’ बनाई है। इसके माध्यम से चुनावी रैलियों, नुक्कड़ बैठकें और लाउड स्पीकर के प्रयोग समेत चुनाव प्रचार से जुड़ी विभिन्न प्रकार की अनुमतियां प्राप्त की जा सकती हैं।
इसमें स्टार प्रचारकों और पार्टी पदाधिकारियों के लिए वाहन की अनुमति, हैलीकॉप्टर और हैली पैड के उपयोग, पार्टी का अस्थाई कार्यालय खोलने, व्हीकल परमिट, गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन, उम्मीदवार और चुनाव एजेंट के लिए संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में वाहन की अनुमति समेत चुनावी कार्यक्रमों से जुड़ी विभिन्न अनुमतियां प्राप्त की सकती हैं। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुविधा पोर्टल पर आवेदन करने की जानकारी को प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया गया, ताकि आवेदन करने में किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार की अनुमति लेने में असुविधा न हो।
चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को अनुमति हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसमें राजनीतिक दलों को बैठक एवं लाउडस्पीकर की अनुमतिः-(एआरओ) सहायक निर्वाची पदाधिकारी।
अस्थायी कार्यालय खोलने हेतु अनुमतिः-(आरओ) निर्वाची पदाधिकारी। हेलीकॉप्टर और हेलीपैड के लिए अनुमतिः-जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त।रैली की अनुमतिः-(आरओ) निर्वाची पदाधिकारी।सभा हेतु अनुमतिः- (एआरओ) सहायक निर्वाची पदाधिकारी।
वाहन से संबंधित अनुमतिः-(आरओ) निर्वाची पदाधिकारी।जिले के अंदर वाहन की अनुमतिः-जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त।लाउडस्पीकर के लिए परमिट हेतु आवेदनः-(आरओ) निर्वाची पदाधिकारी।
वाहन परमिट हेतु आवेदनः-(आरओ) निर्वाची पदाधिकारी होंगे।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त नवीन कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी शैलेष कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी अमर जॉन आईन्द, जिला आपूर्ति पदाधिकारी नरेश मिर्धा, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी अभय परासर, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी के साथ-साथ संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित थे।