By: Mala Mandal
देवघर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री सौरभ कुमार भुवानिया ने जिले के सभी पात्र नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Intensive Revision-SIR) 2026 के तहत 8 अगस्त एवं 9 अगस्त 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष मतदाता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा, मतदाता सूची में सुधार किया जाएगा तथा परिवार के सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यह विशेष अभियान 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए संचालित किया जा रहा है। दोनों दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) उपस्थित रहेंगे और मतदाताओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के आवेदन स्वीकार करेंगे।
उन्होंने कहा कि ऐसे सभी युवक एवं युवतियां, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या पूरी हो जाएगी, वे इस विशेष शिविर का लाभ उठाकर पहली बार अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र-6 के साथ आवश्यक घोषणा पत्र और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर होगा स्थानांतरित
जिला प्रशासन ने इस विशेष अभियान में एक महत्वपूर्ण सुविधा भी उपलब्ध कराई है। यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं, तो अब वे आवेदन देकर सभी सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित करा सकते हैं। इससे मतदान के दौरान पूरे परिवार को एक ही बूथ पर मतदान करने की सुविधा मिलेगी और अनावश्यक परेशानी से भी राहत मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है, ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ-साथ मतदान प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुगम बनाया जा सके।

नाम जोड़ने के साथ सुधार की भी मिलेगी सुविधा
विशेष मतदाता शिविर के दौरान केवल नया नाम जोड़ने की सुविधा ही नहीं होगी, बल्कि पहले से पंजीकृत मतदाता भी अपनी जानकारी में सुधार करा सकेंगे। यदि किसी मतदाता के नाम, पिता या पति के नाम, जन्म तिथि, पता अथवा अन्य किसी विवरण में त्रुटि है तो वे प्रपत्र-8 भरकर आवश्यक संशोधन करा सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी मतदाता का निवास स्थान बदल गया है, तो वह भी इसी प्रपत्र के माध्यम से अपना मतदान केंद्र बदलने के लिए आवेदन कर सकता है। जिन मतदाताओं का ईपीक (EPIC) कार्ड अभी तक नहीं बना है, वे भी आवेदन देकर नया मतदाता पहचान पत्र बनवा सकते हैं।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष सुविधा
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विशेष शिविर में दिव्यांग मतदाताओं को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई पात्र मतदाता स्वयं को दिव्यांग श्रेणी में चिन्हित कराना चाहता है, तो वह भी निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इससे भविष्य में निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं का लाभ उन्हें आसानी से मिल सकेगा।

बीएलओ को आवेदन सौंप सकते हैं मतदाता
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विशेष शिविर के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) उपस्थित रहेंगे। मतदाता अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे बीएलओ को आवेदन सौंप सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों के अनुसार उसका सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि आवेदन भरते समय सही जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, ताकि आवेदन का शीघ्र निष्पादन किया जा सके।

लोकतंत्र में हर वोट का है महत्व
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री सौरभ कुमार भुवानिया ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता होता है। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि कोई योग्य नागरिक अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है तो वह इस विशेष शिविर का लाभ अवश्य उठाए। उन्होंने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी है। इसलिए सभी पात्र नागरिक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंचकर आवेदन भरें और अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं।

8 और 9 अगस्त को अवश्य पहुंचें मतदान केंद्र
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि 8 अगस्त और 9 अगस्त 2026 को आयोजित विशेष मतदाता शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। जिन परिवारों में नए मतदाता बने हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं या जिनकी जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे इस अवसर का लाभ उठाएं।

प्रशासन का मानना है कि व्यापक जनभागीदारी से मतदाता सूची अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनेगी, जिससे भविष्य में होने वाले चुनावों में प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग आसानी से कर सकेगा।

